किसी भी पोर्ट से करें आगमन
लोकल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उमराह तीर्थयात्रियों को छूट दी गई है कि वह किसी भी पोर्ट से आगमन या प्रस्थान कर सकते हैं। हज और उमराह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है।
बताते चलें कि आगमन या प्रस्थान पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। आसानी से यात्रा किया जा सकता है।
90 दिन के लिए सऊदी में रहने की अनुमति
हज और उमराह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अगर कोई तीर्थयात्री उमराह विजा पर सऊदी में आगमन करता है तो वह 90 दिन के लिए सऊदी में रह सकता है।
इस 90 दिन के दौरान वह मक्का, मदीना से लेकर सऊदी के किसी भी शहर में आसानी से घूम सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए वीजा के लिए आवेदन दिया जा सकता है। साथ ही तीर्थयात्री Covid-19 से संक्रमित नहीं होना चाहिए।