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US Supreme Court ने ट्रंप के फैसले को पलटा, अब नहीं लगेगा मनमाना टैक्स, बाज़ार में आई तेज़ी

Praggya Singh sabal by Praggya Singh sabal
फ़रवरी 20, 2026
in Finance, World
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US Supreme Court ने ट्रंप के फैसले को पलटा, अब नहीं लगेगा मनमाना टैक्स, बाज़ार में आई तेज़ी

Praggya Singh sabal · फ़रवरी 20, 2026

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी-भरकम ग्लोबल टैरिफ (आयात शुल्क) को रद्द कर दिया है। 20 फरवरी 2026 को आए इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी कानूनों का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट के मुताबिक, बिना संसद (Congress) की मंजूरी के अपनी मर्जी से टैक्स थोपना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह संविधान के नियमों के खिलाफ है।

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क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह निर्णय सुनाया है। चीफ जस्टिस जॉन रॉर्बट्स ने फैसले में लिखा कि संविधान ने टैक्स लगाने की ताकत सिर्फ संसद को दी है, न कि राष्ट्रपति को। ट्रंप ने 1977 के ‘इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ (IEEPA) का सहारा लेकर ये टैक्स लगाए थे, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार दे दिए गए, तो यह उनकी शक्तियों का बहुत बड़ा और गलत विस्तार होगा। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अपनी मर्जी से किसी भी देश पर अचानक टैक्स नहीं लगा पाएगा।


कौन से टैक्स हटेंगे और किन पर असर नहीं होगा?

इस फैसले के बाद अप्रैल 2025 में लगाए गए ‘लिबरेशन डे’ वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे, जिसमें कई देशों पर 10% से लेकर 50% तक की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा, कनाडा, मैक्सिको, चीन और ब्राजील पर अलग-अलग कारणों से लगाए गए विशेष टैक्स भी रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि, स्टील और एल्युमिनियम पर सुरक्षा के नाम पर लगाए गए पुराने टैक्स (Section 232) और अनुचित व्यापार वाले टैक्स (Section 301) अभी भी जारी रहेंगे। इस कटौती के बाद अमेरिका में आयात होने वाले सामान पर औसत टैक्स 16.9% से घटकर 9.1% रह जाएगा।

बाज़ार पर असर और पैसों की वापसी

कोर्ट के इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी खजाने में अब तक जमा किए गए करीब 133 बिलियन डॉलर (लगभग 200 बिलियन डॉलर तक का अनुमान) वापस रिफंड किए जा सकते हैं। रिफंड की प्रक्रिया की निगरानी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करेगा। इस खबर के आते ही शेयर बाजार झूम उठा और डाउ जोंस (Dow Jones) में 200 अंकों की तेजी देखी गई। छोटे व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है और चाय, बच्चों के सामान और कपड़ों की कीमतें बढ़ने से रुक सकती हैं। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले को ‘शर्मनाक’ बताया है।

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Praggya Singh sabal

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.

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