अमेरिकी वीज़ा बॉन्ड नियम: 21 जनवरी 2026 से दुनिया भर के बांग्लादेशी नागरिकों पर B1/B2 वीज़ा हेतु लागू होगा नया प्रावधान
21 जनवरी 2026 से, संयुक्त राज्य अमेरिका B1/B2 वीज़ा आवेदकों के लिए एक नया बॉन्ड नियम लागू कर रहा है, जिसका प्रभाव दुनिया भर के बांग्लादेशी नागरिकों पर पड़ेगा। यह नियम किसी विशेष देश जैसे यूएई में रहने वाले बांग्लादेशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर लागू होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के इस पायलट कार्यक्रम के तहत, वाणिज्य दूतावास अधिकारी $5,000, $10,000 या $15,000 तक का बॉन्ड जमा करने की शर्त लगा सकते हैं। यह नियम उन देशों के नागरिकों को लक्षित करता है जहां वीज़ा की अवधि से अधिक ठहरने की दर अधिक है।
यह नया वीज़ा बॉन्ड नियम क्या है और यह किसे प्रभावित करेगा?
यह अमेरिकी वीज़ा बॉन्ड नियम 21 जनवरी 2026 से B1/B2 (पर्यटन और व्यावसायिक) वीज़ा के नए अप्रूवल पर लागू होगा। यह विशेष रूप से उन बांग्लादेशी नागरिकों पर लागू होगा जो दुनिया के किसी भी कोने से अमेरिकी वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं, न कि केवल यूएई में रहने वाले बांग्लादेशियों पर। यह नियम अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 221(g)(3) के तहत अधिकृत है, और इसका उद्देश्य वीज़ा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में ठहरने वालों को कम करना है। इस नियम के तहत, वाणिज्य दूतावास अधिकारी आवेदकों से $5,000, $10,000 या $15,000 का बॉन्ड जमा करने की मांग कर सकते हैं। वे वीज़ा जो इस तारीख से पहले जारी किए गए हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।
बॉन्ड राशि का भुगतान कैसे करें और इसकी शर्तें क्या हैं?
बॉन्ड राशि का निर्धारण वाणिज्य दूतावास अधिकारी वीज़ा इंटरव्यू के दौरान करेंगे। यदि बॉन्ड की आवश्यकता होती है, तो भुगतान केवल फॉर्म I-352 के माध्यम से Pay.gov पर करना होगा। यह बॉन्ड राशि वापसी योग्य है, बशर्ते वीज़ा धारक अमेरिकी नियमों का पालन करे, जैसे समय पर देश छोड़ना और निर्दिष्ट बंदरगाहों (जैसे JFK या डलेस) का उपयोग करना। इस कार्यक्रम के तहत जारी किए गए वीज़ा केवल एक बार प्रवेश के लिए मान्य होंगे, जिनकी अधिकतम वैधता 3 महीने होगी और अमेरिका में अधिकतम 30 दिन तक रहने की अनुमति होगी। अमेरिकी दूतावास, ढाका और विदेश विभाग ने किसी भी धोखाधड़ी या अग्रिम भुगतान के खिलाफ चेतावनी जारी की है।
किन देशों पर यह नियम लागू होगा और इसकी अवधि क्या है?
बांग्लादेश उन 25 देशों में से एक है जिन्हें इस नियम के तहत 21 जनवरी 2026 से जोड़ा गया है। इन देशों में अल्जीरिया, नाइजीरिया, नेपाल और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल हैं। यह विस्तार एक पायलट कार्यक्रम का हिस्सा है जो अगस्त 2025 में शुरू हुआ था और कुल 38 देशों को कवर करता है। यह पायलट कार्यक्रम 5 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। यूएई में रहने वाले बांग्लादेशी आवेदकों के लिए, प्रोसेसिंग संबंधित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों (जैसे दुबई या अबू धाबी) में होगी, लेकिन पात्रता बांग्लादेशी राष्ट्रीयता पर निर्भर करती है।
नियमों का पालन न करने पर क्या होगा?
यदि कोई वीज़ा धारक इस बॉन्ड नियम का पालन नहीं करता है (उदाहरण के लिए, वीज़ा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में ठहरता है), तो उसे जमा की गई पूरी बॉन्ड राशि जब्त होने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में, विदेश विभाग द्वारा रेफरल के बाद अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) अंतिम निर्णय लेता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि बॉन्ड राशि की जब्ती से बचा जा सके।
Last Updated: 19 January 2026





