Valid document is mandatory for expats
मंत्रालय ने सभी संस्थानों से साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रवासी को तब तक नौकरी पर न रखें जब तक उसकी डिग्री की इक्विवलेंसी (equivalency) मंत्रालय से मान्य न हो।
शूरा काउंसिल में बयान
शिक्षा मंत्री ने इस घोषणा को शूरा काउंसिल के मौजूदा सत्र के दौरान अपने संबोधन में व्यक्त किया। इस आयोजन की मेजबानी H.E. खालिद बिन हिलाल अल मावली ने की थी।
मंत्री का कहना है कि सभी प्रवासियों के पास मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए
H.E. डॉ. अल महरूकी ने इस बात पर खास जोर दिया कि प्रवासी कर्मचारियों के पास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताएं होनी चाहिए। अगर किसी प्रवासी के पास मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है तो उसे नौकरी नहीं दी जाएगी।
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के पास फर्जी डिग्री होती है और वह पैसे देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं जो कि गलत है। इसलिए सुझाव दिया गया है कि उन्हें मान्यता प्राप्त संस्थाओं से वैलिड डिग्री लेने के बाद ही नौकरी की तलाश करनी चाहिए।