दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मरम्मत की दुकान से 75 साल पुरानी ‘विंटेज’ कार की जब्ती के मामले पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यह कार 1948 मॉडल की हंबर विंटेज कार है, जिसे याचिकाकर्ता ने अपने दादा की संपत्ति बताया है। उन्होंने कहा कि वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा था और यह केवल मरम्मत के लिए गैराज में थी।
हाई कोर्ट की कार्रवाई
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साथ ही अधिकारियों को इस न बीच वाहन को स्क्रैप न करने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी।
याचिकाकर्ता के दावे
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए प्रीतीश सभरवाल ने तर्क दिया कि कार को पिछले महीने सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से जब्त कर लिया गया है। जब्ती ज्ञापन में वाहन का सही मॉडल भी दर्ज नहीं है। उन्होंने और भी तर्क दिए कि वाहन को जब्त करने के लिए दिल्ली सरकार के कर्मचारी को एक निजी गैराज में न तो प्रवेश करने का अधिकार था और न ही जब्त करने का। विंटेज कार पारिवारिक विरासत है और परिवार से इसका भावनात्मक लगाव है।
महत्वपूर्ण जानकारी
विवरण | जानकारी |
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वाहन | 1948 मॉडल की हंबर विंटेज कार |
जब्ती की तारीख | पिछले महीने |
याचिका दायर करने वाला | प्रीतीश सभरवाल |
अगली सुनवाई | दिसंबर माह |
न्यायिक अधिकारी | न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद |
कोर्ट की निर्देशना | वाहन को स्क्रैप न किया जाए |