दो पहचान पत्र रखने के नियम क्या हैं?
भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार, 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य है। दो वोटर आईडी कार्ड रखना सेक्शन-17 का उल्लंघन माना जाता है, जिसका मतलब है कि ऐसा करने पर जेल की सजा हो सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी पर जुर्माना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के पास दो वोटर आईडी कार्ड थे, और उनपर इसे लेकर जुर्माना लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में समन जारी किया है।
दो पहचान पत्र होने पर क्या कदम उठाएं?
अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो आपको निर्वाचन कार्यालय में जा कर फॉर्म नंबर 7 भरकर जमा करवाना होगा। इसे एसडीएम और बीएलओ के कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी
जो लोग जानकर भी दो वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करते हैं, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, यदि आपके पास दो पहचान पत्र हैं, तो तुरंत निर्वाचन कार्यालय में जाकर उसे सरेंडर करें।
महत्वपूर्ण जानकारी: दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर क्या हो सकता है?
सेक्शन | उल्लंघन का प्रकार | सजा |
---|---|---|
17 | दो वोटर आईडी कार्ड रखना | 1 साल की जेल |
31 | जानकर गलत जानकारी देना | जुर्माना या जेल |
इसे पढ़कर बनें सावधान और अपने वोटर आईडी कार्ड का सही उपयोग करें।