फ्रॉड के मामले में कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है
BAHRAIN में एक कामगार के साथ फ्रॉड के मामले में कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है। कम्पनी को यह आदेश दिया गया है कि वह कामगार को 28000 बहरीनी दिनार जुर्माने के तौर पर दें। दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कामगार को उतना पेमेंट नहीं दिया गया था जितने पर बातचीत तय हुई थी।
पीड़ित कामगार ने दर्ज कराई शिकायत
इस मामले में पीड़ित कामगार ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि वर्ष 2008 में उसने कंपनी ज्वाइन की थी। उस समय 640 बहरीनी दिनार के तौर पर सैलरी और घर के लिए 180 बहरीनी दिनार तय किया गया था।
लेकिन जून 2022 में उसने कम्पनी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उसने कंपनी से उसके बाकी रकम चुकाने की बात कही थी। जिसके बाद कोई कार्यवाही न होने पर शिकायत दर्ज कराई गई।
फिर कंपनी ने कहा कि कामगार को बोनस मिलने वाला था लेकिन कोरोना महामारी के कारण कंपनी घाटे में चली गई और बोनस नहीं दिया जा सका। लेकिन कोर्ट ने पाया कि 16 जुलाई 2022 तक कामगार को पेमेंट नहीं मिला है और उसे 28000 बहरीनी दिनार मुवावजे के तौर पर देने का आदेश दिया।