बिना नोटिस पीरियड के ही रिजाइन करने की अनुमति?
वैसे तो कामगारों को बिना नोटिस पीरियड के काम छोड़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कामगार को बिना नोटिस पीरियड के ही रिजाइन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर किसी कामगार कोई इमरजेंसी में रिजाइन करने की नौबत आती है तो संयुक्त अरब अमीरात में लेबर कानून के मुताबिक यह संभव है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और कानून भी तय किए हैं जिसके आधार पर ही कामगार को रिजाइन करने की अनुमति होती है।
बिना नोटिस पीरियड के रिजाइन कर सकता है कामगार
बिना नोटिस पीरियड के रिजाइन करने की स्थिति में यूएई के Labour Law – Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के Article 45 में दिए गए नियमों का पालन करना होता है।
1. अगर कामगार को किसी भी तरह से नियोक्ता के द्वारा अपमानित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बिना नोटिस पीरियड के ही काम कार्ड रिजाइन कर सकता है। अगर नियोक्ता का कोई प्रतिनिधि भी कामगार के साथ बदसलूकी करता है तो भी इस स्थिति में कामगार बिना नोटिस पीरियड के काम छोड़ सकता है।
इस मामले में कामगार को इस घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों और MOHRE को घटना के पांच वर्किंग डे के भीतर देनी होती है।
2. अगर नियोक्ता किसी भी तरह से कामगार के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में बिना नोटिस पीरियड के रिजाइन किया जा सकता है। लेकिन रिजाइन करने के 14 दिन पहले Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) को इसकी सूचना देनी होगी। अगर MOHRE की चेतावनी के बाद भी नियोक्ता नहीं मानता है तो कामगार रिजाइन कर सकता है।
3. अगर कामगार ऐसे वातावरण में काम करता है जिससे उसके स्वास्थ्य या जिंदगी को नुकसान हो तो और शिकायत के बाद भी नियोक्ता इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता है तो बिना नोटिस पीरियड के रिजाइन किया जा सकता है।
4. अगर नियोक्ता कामगार दे ऐसे काम कराता है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट के ठिक उलट है तो बिना नोटिस पीरियड के रिजाइन किया जा सकता है।
अगर इन सब के अलावा किसी स्थिति में या ऐसी स्थिति में जो इस नियम में नहीं है, बिना नोटिस पीरियड के कामगार रिजाइन करता है तो उसे नियोक्ता को मुआवजा देना पड़ सकता है।