हाल ही में कुवैत के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जिन लोगों की कुवैती नागरिकता रद्द कर दी गई है, उन्हें 20 जुलाई 2025 से शुरू होकर एक साल की मोहलत (grace period) दी जाएगी ताकि वे अपनी कानूनी स्थिति (legal status) को सही कर सकें।
कुवैत की सरकार का कहना है कि इसका मकसद देश में कानूनी और सामाजिक स्थिरता बनाए रखना है और न्याय व पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। खासकर उन लोगों के लिए, जिनकी नागरिकता धार्मिक या नैतिक योगदान के आधार पर मिली थी और अब वापस ले ली गई है।
4 महीने मान्य रहेगा पुराना पासपोर्ट
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जिनकी नागरिकता रद्द हुई है, वे 4 महीने तक कुवैती पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं (सिर्फ यात्रा के लिए)।
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यह नियम उन सभी पर लागू होगा जिनकी नागरिकता 20 जुलाई 2025 से पहले या बाद में रद्द की गई है।
3 महीने के अंदर अपने दूतावास से संपर्क करें
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सभी प्रभावित लोगों को सलाह दी गई है कि वे 3 महीने के अंदर अपने देश के दूतावास (Embassy) से संपर्क करें।
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वहाँ से नया पासपोर्ट लें या कोई वैध रेजिडेंसी दस्तावेज़ प्राप्त करें।
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अगर 3 महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो सरकार लाभ बंद कर सकती है।
किन लाभों को रखा गया है जारी?
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नौकरी:
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सरकारी या उससे जुड़ी नौकरियों में काम जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा।
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शिक्षा:
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छात्र अपनी डिग्री, यूनिवर्सिटी या पोस्ट-ग्रेजुएट पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।
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पहले से मिली स्कॉलरशिप भी जारी रहेगी।
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घर:
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एक निजी घर अपने पास रख सकते हैं।
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जिनकी एक से ज्यादा पत्नियाँ हैं, वे एक से ज्यादा घर रख सकते हैं।
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वाहन और घरेलू नौकर:
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नियमों के अनुसार वाहन और घरेलू कामगार रख सकते हैं।
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इन संपत्तियों पर लगाई गई रोक
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सरकारी संपत्तियां (जैसे फार्म, चेलट, दुकानें, आदि) अपने पास नहीं रख सकते।
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इन्हें 5 साल के भीतर अपने नजदीकी कुवैती रिश्तेदार को बिना शुल्क के ट्रांसफर करना होगा।
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निजी कमर्शियल संपत्तियाँ भी इसी समयसीमा में ट्रांसफर करनी होंगी (बेचकर, गिफ्ट करके या अन्य तरीके से)।
लोन और ज़मीन
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जिन लोगों ने सरकारी बैंक से घर बनाने का लोन लिया था, उन्हें एक साल में वह चुकाना होगा।
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अगर केवल जमीन मिली है, तो 2 साल में खुद के खर्चे पर मकान बनाना और उसमें रहना जरूरी होगा।
कब खत्म हो जाएंगे सारे फायदे?
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अगर कोई व्यक्ति एक साल के अंदर वैध निवास या पुरानी नागरिकता नहीं ले पाता है।
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अगर किसी पर गंभीर अपराध, धोखाधड़ी, या देशद्रोह जैसे आरोप सिद्ध होते हैं।
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अगर धर्म, पैगंबर, या देश के प्रतीकों का अपमान किया जाता है।
अपील का मौका भी मिलेगा
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कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ यह आदेश हुआ है, वह “नागरिकता रद्द अपील समिति” में शिकायत दर्ज करा सकता है।
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यह समिति कैबिनेट के आदेश 207 और 493 के तहत बनाई गई है।
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शिकायत दर्ज करने की समयसीमा: आदेश प्रकाशित होने से 60 दिन के भीतर।




