दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने एक महिला को 6 महीने जेल की सजा सुनाई और उस पर भारी जुर्माना लगाया है। महिला खाड़ी देश की रहने वाली है और उसे पर उस पर शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर हंगामा मचाने का आरोप लगा है।

Dh20,000 का लगाया गया जुर्माना
मिली जानकारी के अनुसार खाड़ी देश की नागरिक ने शराब पीकर हंगामा किया था। आरोपी महिला पर Dh20,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। महिला ने दुबई पुलिस के साथ अभद्रता भी की और उनके साथ बदसलूकी भी की।
बताते चले कि दुबई में एल्कोहलिक बेवरेज को केवल रेस्टोरेंट या लॉज में ही पीने की अनुमति है। इसके अलावा बेवरेज पीने के लिए व्यक्ति के पास अब वैलिड अल्कोहल लाइसेंस होना चाहिए। महिला को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है जिसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लोक अभियोजन के द्वारा कहा गया है कि सभी नियम सभी के लिए बराबर हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अवश्य की जाएगी।





