सऊदी में काम करने वाले कामगारों और उनके परिवारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। कामगारों और नियोक्ताओं का हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। साथ ही इसकी व्यवस्था नियोक्ता के द्वारा की जाती है।
अगर नियोक्ता हेल्थ इंश्योरेंस नहीं प्रदान करता है तो क्या होगा?
बताते चलें कि इस Saudi health insurance system के अनुसार अगर नियोक्ता हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सब्सक्राइब करना या पे करना भूल जाता है तो उसे प्रीमियम के साथ जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। हाल ही में कई नियोक्ताओं के खिलाफ इसी तरह का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी न्यूनतम पर सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम के नियमों का उल्लंघन का आरोप है।
कहा गया है कि लगातार चेतावनी के बाद भी नियुक्ताओं के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के सुविधा नहीं प्रदान की जा रही थी। यह नियम कामगारों के अधिकारों के रक्षा के लिए बनाया गया है। कामगारों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिले।