यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने यूएई में आने और जाने वाले यात्रियों के लिए नई और विस्तृत यात्रा व कस्टम नियमावली जारी कर दी है। ICP की ओर से जारी इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानूनों का पालन करवाना और एयरपोर्ट्स व बॉर्डर पर प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
कैश और कीमती सामानों को लेकर जारी हुई घोषणा
GCC के यूनिफाइड कस्टम्स लॉ के अंतर्गत, यदि कोई यात्री अपने साथ यात्रा के दौरान 60,000 दिरहम या उससे अधिक (या उसके बराबर किसी दूसरी मुद्रा में) नकद राशि, कीमती धातु, कीमती पत्थर या अन्य कीमती सामान लेकर चल रहा है, तो उसे कस्टम घोषणा फॉर्म (Declaration Form) भरना अनिवार्य है। आपको बता दें कि यह नियम आने और जाने, दोनों यात्राओं पर लागू होता है।
यदि कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी सारी राशि जब्त हो सकती है या फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाही की जायेगी।
3,000 दिरहम तक के गिफ्ट्स की छूट
नए नियमों के तहत यात्रियों को 3,000 दिरहम तक के व्यक्तिगत उपहारों की छूट दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सामान व्यक्तिगत उपयोग के लिए होना चाहिए, न कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए होने चाहिए। लेकिन बार-बार यात्रा करने वाले या समान वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यक्ति इस छूट के पात्र नहीं होंगे।
200 सिगरेट ले जा सकते हैं
यात्री अधिकतम 200 सिगरेट, या उतनी ही मात्रा में पाइप तंबाकू या शीशा तंबाकू ले जा सकते हैं। इससे अधिक मात्रा साथ में रखने पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी।
इन वस्तुओं पर रहेगा प्रतिबंध
यूएई में कुछ वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित (बैन) हैं यानी इन्हें देश में लाना या ले जाना मना है:
- नशीले पदार्थ (Drugs)
- जुआ खेलने के उपकरण
- नायलॉन फिशिंग नेट
- कच्चा हाथीदांत (Ivory)
- नकली मुद्रा
- पुराने या री-ट्रेडेड टायर
- रेडियोएक्टिव पदार्थ
- रेड बीम लेज़र पेन
- धार्मिक या नैतिक मूल्यों के खिलाफ मुद्रित या विजुअल सामग्री
- इसके अलावा, रेडिएशन या न्यूक्लियर धूल से दूषित सामग्री, पान और सुपारी के पत्ते, और अन्य ऐसे उत्पाद जिन पर यूएई में कानूनी रूप से रोक है।
कुछ वस्तुयें केवल अनुमति से लाई जा सकती हैं (Restricted Items) कुछ सामान लाने के लिए पहले से अनुमति (Approval) लेना जरूरी है, जैसे: जीवित जानवर, पौधे, खाद, कीटनाशक, हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, पटाखे, दवाइयां, मेडिकल उपकरण
न्यूक्लियर सामग्री, वायरलेस ट्रांसमीटर, शराब, सौंदर्य प्रसाधन और कच्चे हीरे (Raw Diamonds)
अनुमति देने वाले विभाग
इन वस्तुओं के लिए मंजूरी संबंधित सरकारी विभागों से लेनी होगी, जैसे — रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति और युवा मंत्रालय, उद्योग और एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्रालय, फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन, टेलीकॉम और डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दुबई पुलिस और यूएई किम्बर्ली ऑफिस




