हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पुराने या कटे-फटे नोट होते हैं, और अक्सर वह उन्हें बदलने में परेशान होते हैं। अब, ऐसे नोटों को आसानी से बदलने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं।
नोट बदलने के नियम
आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में 20 नोट तक और 5000 रुपये तक की राशि तक के नोट आसानी से एक्सचेंज कर सकता है। जबकि उससे अधिक की राशि के लिए प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है।
सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और अन्य साइन्स: नोट बदलने की शर्तें
यदि आपके नोट पर मुख्य सुरक्षा साइन्स अनुपस्थित हैं, तो आपको वह नोट बदलने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें सिक्योरिटी साइन, सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर के हस्ताक्षर शामिल हैं।
फटे हुए नोटों का मूल्य निर्धारण
नोट की स्थिति और उस पर बची हुई सुरक्षित जगह के आधार पर उसकी मूल्य निर्धारण किया जाता है। जैसे कि, अगर आपके पास 200 रुपये का नोट है और उसका 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको पूरी राशि मिलेगी।
इस तरह, अब आप अपने पुराने और कटे-फटे नोटों को बदलवाने में न केवल आसानी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उसे बिना किसी कमीशन के उसकी पूरी मूल्य में भी बदल सकते हैं। बस आपको आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करना होगा।