अगर आपको भी आधार कार्ड में अपना पता बदलवाना है तो अब यूआईडीएआई (UIDAI) इसके लिए नया नियम लाया है। इससे अब आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने आधार कार्ड में पता बदलवा सकते हैं।
अब तक आधार में एड्रेस बदलने के लिए आपको एप्लीकेशन के साथ कई डॉक्यूमेंट्स देने होते थे। इनमें राशन कार्ड, शादी का सार्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट (Passport) आदि देना पड़ता था। हालांकि, अब आधार में पता बदलवाने के लिए आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ परिवार के मुखिया का एड्रेस प्रूफ लगेगा और आप आसानी से पता बदल सकेंगे।
परिवार के मुखिया की सहमति से बदलें आधार का पता :
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में एड्रेस बदलवाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अगर आपके पास एड्रेस अपडेट करवाने के लिए कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने परिवार के मुखिया (Head of Family) की मदद से अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं।
इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर बदलवाएं एड्रेस :
- स्टेप 1 – सबसे पहले https://myaadhaar.uidai.gov.in में लॉगिन करें और अपडेट आधार पर क्लिक करें।
- स्टेप 2 – इसके बाद निवासी को परिवार के मुखिया (HOF) के आधार नंबर को दर्ज करना होगा।
- स्टेप 3 – HOF के साथ अपने रिलेशन को सत्यापित करने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा।
- स्टेप 4 – इसके बाद 50 रुपए की फीस ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी।
- स्टेप 5 – फीस जमा करने के बाद परिवार के मुखिया के पास एक मैसेज आएगा, जिसमें एड्रेस अपडेट करने की रिक्वेस्ट होगी।
- स्टेप 6 – परिवार के मुखिया द्वारा सहमति मिलने के बाद आधार में एड्रेस अपडेट की प्रॉसेस शुरू हो जाएगी और यह 30 दिनों में बदल जाएगा।
अगर मुखिया चाहे तो 30 दिन के अंदर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकता है। बता दें कि अगर परिवार का मुखिया इसे रिजेक्ट कर देता है तो 50 रुपए फीस वापस आपके खाते में आ जाएगी।
क्या होगा फायदा?
परिवार के मुखिया के एड्रेस प्रूफ की मदद से ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा काफी फायदेमंद है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड का पता अपडेट कराने के लिए स्वयं के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए यह सुविधा काफी लाभदायक रहेगी। इसके अलावा अलग-अलग शहरों में नौकरी करने वालों के लिए इस सुविधा से आधार में एड्रेस अपडेट करवाना आसान हो जाएगा। UIDAI के मुताबिक, परिवार का मुखिया आधार में एड्रेस अपडेट करने के अनुरोध को 30 दिनों के अंदर स्वीकार या फिर कैंसिल कर सकता है।