भारत में April 1, 2025 से एयरलाइन संबंधित कई नियमों में बदलाव किया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि भारतीय सरकार के द्वारा यह जरूरी कर दिया गया है कि एयरलाइन को ओवरसीज यात्रियों की सारी डिटेल भारतीय कस्टम अधिकारियों को प्रदान करनी होगी।
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लिया गया है फैसला
अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन को इस नियम का पालन करना ही होगा अगर कोई एयरलाइन इस नियम का उल्लंघन करता है तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के द्वारा इस मामले में जानकारी दी गई है कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो भारत में विमानों का संचालन कर रही हैं उन्हें NCTC-Pax में 10 जनवरी 2025 तक पंजीकरण करना होगा।
इसके लिए CBIC के द्वारा PNRGOV system लॉन्च किया जाएगा। इस सिस्टम का पायलट फेज February 10, 2025 से शुरू होगा। वहीं इसका फुल ऑपरेशन April 1, 2025 से शुरू हो जाएगा। सभी एयरलाइन को इन नियमों को मानना होगा।