पूरी खबर एक नजर,
- अमीरात में anti-narcotics law में बदलाव किया गया है
- कोरोना वायरस के कारण व्यक्ति को देश से निकाला नहीं जा सका
अमीरात में anti-narcotics law में बदलाव किया गया है
संयुक्त अरब अमीरात में anti-narcotics law में बदलाव किया गया है जिससे देश निकाला के मामलों में बदलाव की गुंजाइश है। एक मामले में ड्रग स्मगलर को देश निकाला की सजा मिलने वाली थी लेकिन नए कानून के मुताबिक इस सजा को वापस ले लिया गया है।
दुबई पुलिस ने अवैध ड्रग स्मगलिंग के मामले में आरोपी को पकड़ा था जिसके बाद उस पर करीब 10000 दिरहम का जुर्माना लगाकर उसे देश निकाला की सजा दी गई थी।
कोरोना वायरस के कारण व्यक्ति को देश से निकाला नहीं जा सका
लेकिन कोरोना वायरस के कारण व्यक्ति को देश से निकाला नहीं जा सका। बाद में वकील ने यह दलील पेश की थी कि व्यक्ति अभी नौजवान है और किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड पर पहले से नहीं है। उसे मौका दिया जाए तो वह बेहतर करेगा और समाज के लिए खतरा नहीं बनेगा। देश निकाला की सजा उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
कोर्ट ने बदला फैसला
कोर्ट ने इस दलील पर सुनवाई देते हुए बताया कि आरोपी पर 5000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया और देश निकाला की सजा को खारिज कर दिया गया।