संयुक्त अरब अमीरात में मनी एक्सचेंज कंपनियों के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है जिसके अनुसार अब अगर हाउस मेंड या घरेलू कामगार अगर अपने घर पैसे वापस भेजना चाहता है तो उसको अब मनी एक्सचेंज हाउस के पास खुद जाना होगा और अगर उसका मालिक उसके लिए पैसे भेजना चाहता है तो उसके लिए कामगार का हस्ताक्षर और एक लेटर बनवाना जरूरी है.
These categories of UAE workers remitting money have to be present at exchange centres https://t.co/d3O5Q7Vhbt
— Abdul Hamid Ahmad (@AbdulHamidAhmad) October 5, 2020
अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे पैसे बाहर संयुक्त अरब अमीरात से भेजने का ऑथराइजेशन नहीं दिया जाएगा. gulfhindi को मिली जानकारी के अनुसार यह निर्णय गलत तरीके से संयुक्त अरब अमीरात से बाहर पैसे भेजने पर रोक लगाएगा.GulfHindi.com