बहुत सारे टिकट को कैंसिल कर दिया गया था
कोरोना के कारण भारत ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के टिकट को कैंसिल कर दिया था। यात्री इससे बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी।
Supreme Court का बड़ा फैसला
इसी के मध्यनज़र तीन जज के पैनल ने Justice Ashok Bhushan की अध्यक्षता में the Director-General of Civil Aviation (DGCA) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक आदेश पारित किया है। UAE residents इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं।
31 मार्च तक एयरलाइन कंपनियों को सभी यात्रियों को टिकट शुल्क वापस कर देना होगा
कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगले साल 31 मार्च तक एयरलाइन कंपनियों को सभी यात्रियों को टिकट शुल्क वापस कर देना होगा। जितनी टिकट कोरोना के दौरान बुक की गयीं है उनके शुल्क जल्द से जल्द वापस करने होंगे क्योंकि कोरोना के दौरान एयरलाइंस को टिकट बुक नहीं करने चाहिए थे।
The Pravasi Legal Cell (PLC) and Air Passengers Association के द्वारा टिकट के शुल्क वापस करने के लिए याचिका दायर की गयी थी।
बिना cancellation charges लगाए अनुरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर पूरी राशि वापस कर देनी होगी
बता दें कि अगर किसी यात्री ने first lockdown (25 मार्च से 14 अप्रैल) के दौरान टिकट बुक किया है और एयरलाइन को भुगतान प्राप्त हो चूका है। तो ऐसी स्तिथि में एयरलाइन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्रा के लिए बिना cancellation charges लगाए अनुरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर पूरी राशि वापस कर देनी होगी।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 24 मई तक की अवधि के लिए लॉकडाउन से पहले बुकिंग की थी, उनके लिए रिफंड क्रेडिट शेल स्कीम और उसके बाद मिलने वाले प्रोत्साहन के द्वारा जाएगा।
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