लगातार कदम उठा रही है आरबीआई
सहकारी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है और उन्हें बंद कर रहा है। फिर से महाराष्ट्र के महाराष्ट्र लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड (Maharashtra’s Laxmi Co-operative Bank) को बंद करने में निर्देश दिया गया है। अब इसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा और किसी तरह के लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।
बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के कारण आई यह स्थिति
बताते चलें कि सभी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के नियमों का पालन जरूरी होता है। अगर कोई बैंक इस नियम के पालन में असमर्थ होता है तो यह पब्लिक के लिए ही नुकसान की बात होती है।
DICGC करेगा मदद
लेकिन इस बैंक के ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम इस स्थिति में ग्राहकों के लिए वरदान साबित होती है। इसके तहत 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर दिए जायेंगे।