अगर आप कहीं पर भी नया मकान या फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको उसके बिजली बिल को भी ध्यान में देकर खरीदारी करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में यह साफ कर दिया है कि नए मालिक को बिजली कंपनी की ओर से दिए गए बिलिंग को हर हाल में जमा करना होगा जिसमें कंपनी का मूल बिल और जुर्माना दोनों शामिल हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संपत्ति के पिछले मालिक ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले मालिक को उसका बकाया देना होगा। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा और न्यायाधीश हिमा कोहली की पीठ ने मामलों के एक बैच में एक संदर्भ का जवाब देते हुए उक्त निर्णय दिया।
दरअसल, अदालत के समक्ष एक मामला आया जिसमें नीलामी में खरीदी गई एक प्रॉपर्टी के लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन दिया गया था तो बिजली वितरण कंपनी ने पुराने बकाये का हवाला देकर कनेक्शन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रॉपर्टी के नए मालिक ने कोर्ट का रुख किया।
उन्होंने अदालत को बताया कि बिजली कंपनी ने नया कनेक्शन देने से इस बात पर इनकार कर दिया कि प्रॉपर्टी के पुराने मालिक पर बिजली का बिल बकाया है। नए मालिक ने अदालत से पूछा कि क्या पुराने मालिक की गलती का खमियाजा नए मालिक भुगतेंगे । इस बात पर पीठ ने कहा कि बिजली कंपनी की ओर से नए मालिक से पुराने मालिक का बकाया मांगना जायज है।