देरी से बिजली बिल जमा करने पर ग्राहकों को विलम्ब शुल्क अधिभार (डीपीएस) का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अब इस नियम को हटाने पर विचार किया जा रहा है। बताया गया है कि अगर कोई उपभोक्ता तय किए गए डेडलाइन पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसके बाद उसे अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है जिसे विलम्ब शुल्क अधिभार कहा जाता है।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग में दायर की गई है याचिका
इस बात की जानकारी दी गई है कि कंपनी के द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बिजली बिल से डीपीएस हटाने की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति टाइम पर बिजली बिल जमा नहीं करता है तो डीपीएस लगाया जाता है।
अब बिहार में धीरे धीरे कई इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उपभोक्ता पहले ही राशि जमा कर देते हैं। ऐसे में टाईमिंग का अब कोई महत्व नहीं रह गया है इसलिए इसे हटाने के लिए याचिका दायर की गई है।