भारत में पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया है। Ministry of External Affairs के द्वारा Passports (Amendment) Rules 2025 को लागू कर दिया गया है जिसका पालन सभी लोगों के लिए जरूरी है। नए नियम के अनुसार पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिक के पास बर्थ सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

28 फरवरी से लागू हो गया है नया नियम
बताते चलें कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा और यह नियम 28 फरवरी से लागू हो चुका है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वही बर्थ सब सर्टिफिकेट मान्य होगा जो Registrar of Births and Deaths या the Municipal Corporation या Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) से मान्यता प्राप्त अथॉरिटी से प्राप्त किया गया है।
यह नियम केवल उन नागरिकों पर लागू होगा जिनका जन्म एक अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है। इस तारीख से पहले जन्मे नागरिक पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ट्रांसफर, स्कूल leaving certificate, permanent account number, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए ड्राईविंग लाइसेंस, Election Photo Identity Card या फिर LIC की पॉलिसी बंद आदि का भी पासपोर्ट बनवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।




