Budget 2026: इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव, 12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स, विदेश भेजने पर TCS घटा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में आम आदमी और विदेश में रहने वाले भारतीयों को बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के मुताबिक अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही विदेश पैसा भेजने और घूमने जाने पर लगने वाले टैक्स (TCS) को भी काफी कम कर दिया गया है, जिससे लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।
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नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख तक जीरो टैक्स
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को और भी आकर्षक बना दिया है। वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके चलते अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले कर्मचारियों को जीरो टैक्स देना होगा।
पुराने और जटिल इनकम टैक्स कानून (1961) को खत्म करके अब नया ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू किया जा रहा है। इसमें नियमों को काफी आसान बनाया गया है और असेसमेंट ईयर के झंझट को खत्म करके सीधा ‘टैक्स ईयर’ सिस्टम लाया गया है।
TDS और TCS की दरों में बड़ी कटौती
लोगों के हाथ में नकद पैसा बढ़ाने के लिए सरकार ने कई जगह TDS और TCS की दरों को 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया है। इसका सीधा फायदा आम लोगों और छात्रों को मिलेगा।
- किराए पर TDS: अब 50,000 रुपये महीने से ज्यादा के किराए पर TDS 5% की जगह सिर्फ 2% कटेगा।
- बीमा कमीशन: लाइफ इंश्योरेंस और कमीशन पर TDS दर घटाकर 2% कर दी गई है।
- विदेश में पढ़ाई: बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेजने पर TCS अब 5% नहीं बल्कि 2% लगेगा।
- विदेशी टूर पैकेज: विदेश घूमने जाने के लिए बुक किए गए पैकेज पर भी TCS घटाकर 2% कर दिया गया है।
विदेश में रहने वाले भारतीयों (NRIs) को मिली छूट
खाड़ी देशों (Gulf) और अन्य जगहों पर काम करने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए भी बजट में अच्छे ऐलान किए गए हैं। अब NRI भारतीय शेयर बाजार में अपनी हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर 24% तक कर सकते हैं।
इसके अलावा, अगर विदेशी संपत्ति की जानकारी देने में 20 लाख रुपये तक की कोई छोटी गलती हो जाती है, तो अब उस पर भारी जुर्माना नहीं लगेगा। विदेश में कमाए गए पैसों पर टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एक नया ऑनलाइन टूल भी लाया गया है, जिससे दोहरे टैक्स की समस्या खत्म होगी। ये सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।





