2023 से consumer complaints की e-filing अनिवार्य

अगले साल 2023 से consumer complaints की e-filing अनिवार्य कर दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस सुविधा के बाद लोगों की परेशानियों का जल्द ही जल्द ही निवारण किया जा सकेगा। अभी फिलहाल कंज्यूमर कमीशन या कोर्ट में जाकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

September 7, 2020 से ई फाइलिंग की सुवधा दी जा रही है

बताते चलें कि September 7, 2020 से ई फाइलिंग की सुवधा दी जा रही है। एक अधिकारी ने बताया है कि ई फाइलिंग की तरक्की देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी कंज्यूमर कमिशन के लिए ई फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

बिना किसी वकील के ऑनलाइन कम समय में होगा निपटारा 

अधिकारियों का कहना है कि इस सुविधा के अनिवार्य हो जाने के बाद लोगों को बिना किसी वकील के अपनी शिकायत दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने के बाद उसका निपटारा भी कम समय में किया जा सकेगा।

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