निजी जानकारी को लेकर अवैध काम करना कानूनन जुर्म
सोशल मीडिया के जरिए UAE लोक अभियोजन ने बताया है कि निजी जानकारी को लेकर अवैध काम करना कानूनन जुर्म है। साइबर क्राइम के Federal Decree-Law No 34 of 2021 के आर्टिकल 13 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के निजी जानकारी को इक्कठा करना और उसे अवैध तरीके से इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है।
कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी
आपको बताते चलें कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसपर Dh50,000 से Dh500,000 के बीच भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। निवासियों के निजी जानकारी की रक्षा करना सरकार का फर्ज है और कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी।