समय समय पर सरकार के द्वारा एहतियात नियमों में बदलाव किया जाता है
Covid-19 के उतार चढ़ाव के मद्देनज़र समय समय पर सरकार के द्वारा एहतियात नियमों में बदलाव किया जाता है। कभी नियमों में छूट दी जाती है तो कभी लोगों की सुरक्षा के लिए नियमों को टाइट भी किया जाता है। बात करें दिल्ली की तो अभी फिलहाल संकराम के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है और यही कारण है कि Delhi Disaster Management Authority (DDMA) ने नियमों में छूट की घोषणा की है।
कोई भी व्यक्ति जो अपने वाहन में अकेला है उसे मास्क पहनने की आश्यकता नहीं है
नए नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो अपने वाहन में अकेला है उसे मास्क पहनने की आश्यकता नहीं है। यानि कि कार में अकेले होने पर मास्क लगाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। स्कूल भी धीरे धीरे खोले जाएंगे लेकिन जिन शिक्षकों ने टीका नहीं लिया है उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
पहले Rs2,000 का जुर्माना लगाया जाता था
पहले मास्क न लगाने पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा कार्यवाई की जाति थी और Rs2,000 का जुर्माना लगाया जाता था। हालांकि, तब की स्थिति के कारण यह फैसला सही भी था। लेकिन अब संक्रमण दर कम होने की स्थिति में इस तरह की सहूलियत मिलना लाज़मी है।