दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नए-नए नियम कानून स्थापित किया जा रहे हैं. इन नियम कानून में अब नया नियम दिल्ली एनसीआर में यात्रा करने वाले लोगों के लिए नया परेशानी खड़ा करने वाला है.
मेट्रो के अलावा नहीं मिलेगा कोई और साधन.
अगर आप पब्लिक टैक्सी करके दिल्ली में एनसीआर क्षेत्र से दाखिल होते हैं तो आपको इसके लिए मेट्रो को ही पकड़ता फायदेमंद होगा. तैयार किया जा रहे हैं परिवहन विभाग के मसौदे में या साफ किया गया है कि दिल्ली में केवल उन्हीं गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा जो गाड़ियां प्राइवेट होंगे कमर्शियल गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश से जल्द ही रोका जा सकता है.
मैं आपको बताते चले की 13 नवंबर से ओड इवन नियम भी लागू हो सकती है जो की 20 नवंबर तक जारी रह सकती हैं. लोगों से अपील की जा रही है कि वह ज्यादा से ज्यादा मेट्रो साधन का उपयोग करें ताकि दिल्ली में प्रदूषण के मामलों को काम किया जा सके.
दिल्ली में नए नियम का लागू होने के साथ ही कब और टैक्सियों का संचालन केवल दिल्ली के भीतर किया जा सकेगा और दिल्ली क्षेत्र से बाहर केवल दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ियां ही बाहर जा सकेंगे और बाहर से वापस आ सकेंगे इसके अलावा अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड गाड़ियों को कब के तौर पर दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा.