नियोक्ता कामगारों के साथ अच्छी तरह आए पेश, वरना हो सकती है परेशानी 

शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात की लोक अभियोजन ने कहा है कि अगर नियोक्ता कामगार के साथ ड्यूटी पर बदसलूकी करता है तो उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में बताया गया है कि लोक अभियोजन ने ऐसी गलती करने वालों के लिए क्या सजा निर्धारित की है।

दरअसल, खाड़ी देशों में कई लोग कामगार के तौर पर काम करने जाते हैं। वहां पर अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी मिल जाते हैं। कई नियोक्ता ऐसे होते हैं जो कामगारों के साथ ड्यूटी के दौरान बुरा सलूक करते हैं। उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनके हक में कोई काम नहीं करते हैं।

6 महीने जेल और Dh100,000 जुर्माना लगाया जा सकता है

ऐसी स्थिति में कामगारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोक अभियोजन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इससे संबंधित जागरूक करने वाला वीडियो शेयर किया है। Federal Decree Law No. 31 of 2021 on Promulgating Penal Code (Law of Crimes and Penalties) के Article 297 के अनुसार कोई भी नियोक्ता सरकारी या प्राइवेट कामगार के साथ किसी तरह की बदसलूकी करता है तो उसे 6 महीने जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ Dh100,000 जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

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