UAE में भीख मांगने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस ने 63 लोगों को पकड़ा, जेल और भारी जुर्माने का है नियम
दुबई पुलिस ने रमजान के पवित्र महीने में भीख मांगने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई बहुत तेज कर दी है। अधिकारियों ने ‘भिक्षावृत्ति मुक्त समाज’ अभियान के तहत शहर भर में निगरानी बढ़ा दी है ताकि लोगों को परेशान होने से बचाया जा सके। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई पुलिस ने रमजान के दूसरे हफ्ते में कुल 37 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले, रमजान के पहले हफ्ते में 26 लोगों को पकड़ा गया था। यह कार्रवाई दुबई पुलिस के आपराधिक जांच विभाग द्वारा की जा रही है।
क्या है नियम और कितनी होगी सजा
UAE के कानून के मुताबिक भीख मांगना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इसका मकसद लोगों को इस गलत काम से रोकना और संगठित गिरोहों पर लगाम लगाना है। नीचे दी गई जानकारी में आप जुर्माने और सजा का विवरण देख सकते हैं:
- अकेले भीख मांगना: अगर कोई व्यक्ति अकेले भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 महीने तक की जेल और कम से कम 5,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा।
- संगठित गिरोह: अगर कोई ग्रुप या गैंग बनाकर भीख मांगता है या इसे मैनेज करता है, तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल और 1 लाख दिरहम का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
- ऑनलाइन भीख: इंटरनेट या सोशल मीडिया पर झूठी कहानी बनाकर मदद मांगना भी साइबर क्राइम के तहत आता है और इसमें भी सजा का प्रावधान है।
विज़िट वीज़ा पर आकर मांग रहे भीख
दुबई पुलिस के अधिकारी ब्रिगेडियर अली सलेम अल शम्सी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कई लोग विज़िट वीज़ा पर UAE आए थे। ये लोग रमजान के दौरान आम लोगों की दरियादिली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये लोग सहानुभूति पाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं या बीमार होने का नाटक करते हैं।
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सीधे भिखारियों को पैसे न दें। अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चैरिटी संगठनों के जरिए ही दान करें। अधिकारियों ने कहा है कि अगर आपको कहीं भी कोई भीख मांगता दिखे, तो तुरंत 901 पर कॉल करें या दुबई पुलिस के ऐप पर ‘Police Eye’ सर्विस का इस्तेमाल कर रिपोर्ट करें।





