Dubai Police ने रमजान के पहले हफ्ते में 26 भिखारियों को पकड़ा, एक के पास मिला 20,000 AED कैश
Dubai Police ने Ramadan 2026 के पहले ही हफ्ते में बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कदम अपने वार्षिक अभियान “Combat Begging” के तहत उठाया है। 24 फरवरी तक मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शहर के अलग-अलग हिस्सों से इन लोगों को पकड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि भीख मांगना न केवल कानूनन अपराध है बल्कि यह समाज की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है।
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दुबई में भीख मांगने पर क्या है सजा और जुर्माना?
UAE के Federal Decree-Law No. 31 of 2021 के तहत भीख मांगने पर सख्त सजा का प्रावधान है। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके और देश की छवि सुरक्षित रहे। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल और भारी भरकम जुर्माना दोनों हो सकता है।
- अकेले भीख मांगना: अगर कोई व्यक्ति अकेले भीख मांगता है, तो उसे 3 महीने तक की जेल और कम से कम 5,000 AED का जुर्माना देना होगा।
- ऑनलाइन भीख मांगना: इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए भीख मांगने पर 3 महीने की जेल और कम से कम 10,000 AED का जुर्माना है।
- गैंग या ग्रुप में भीख मांगना: अगर कोई लोगों को इकट्ठा करके या ग्रुप बनाकर भीख मंगवाता है, तो उसे 6 महीने की जेल और कम से कम 100,000 AED का जुर्माना भरना पड़ेगा।
20 हजार कैश के साथ पकड़ा गया भिखारी, टूरिस्ट वीज़ा का हो रहा गलत इस्तेमाल
हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे भिखारी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 20,000 AED नकद मिले हैं। यह व्यक्ति कार पार्किंग और ट्रैफिक सिग्नल पर लग्जरी गाड़ी वालों को रोकता था और अपनी झूठी गरीबी की कहानी सुनाकर पैसे मांगता था। जांच में सामने आया है कि कई पेशेवर भिखारी Visit Visa या टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई आते हैं ताकि रमजान के दौरान लोगों की दरियादिली का फायदा उठा सकें।
Suspicious Persons and Criminal Phenomena Department के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली सलेम अल शम्सी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं। अगर कोई दान या जकात देना चाहता है, तो उसे सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं (Charitable Organizations) में ही दें। सड़क पर पैसा देने से आप अनजाने में किसी क्राइम सिंडिकेट की मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भिखारी दिखता है, तो तुरंत 901 पर कॉल करें या ‘Police Eye’ ऐप पर रिपोर्ट करें।




