1 जुलाई 2025 से कुवैत के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों को विदेश यात्रा से पहले अपने पंजीकृत नियोक्ता (employer) से एग्ज़िट परमिट (Exit Permit) लेना अनिवार्य होगा. पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर ने जानकारी दी कि यह नया नियम प्रस्थान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नियोक्ताओं व कर्मचारियों—दोनों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है.
Sahel ऐप से एग्जिट परमिट के लिए कैसे करें आवेदन
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Sahel ऐप डाउनलोड करें
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सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर Sahel ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें (iOS/Android स्टोर से).
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लॉगिन करें
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अपने सिविल आईडी नंबर और संबंधित क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर ऐप में लॉगिन करें।
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एक्ज़िट परमिट सेक्शन चुनें
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ऐप में जाकर “Exit Permit” या “Departure Request” विकल्प पर क्लिक करें.
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आवश्यक विवरण भरें
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अपनी यात्रा की तारीख, गंतव्य देश, कारण, आदि जानकारी भरें.
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नियोक्ता को अनुरोध भेजें
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फॉर्म भरने के बाद, परमिट का अनुरोध आपके रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.
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नियोक्ता की मंजूरी का इंतजार करें
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आपके नियोक्ता को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना होगा.
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परमिट स्टेटस चेक करें
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ऐप के जरिए आप परमिट की स्थिति (status) को ट्रैक कर सकते हैं — Pending, Approved या Rejected.
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मंजूरी मिलने के बाद यात्रा करें
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एक बार परमिट स्वीकृत हो जाने पर, आप वैध तरीके से कुवैत छोड़ सकते हैं.
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यात्रा करने से कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन करें ताकि देरी और किसी तरह की तकनीकी समस्या से बचा जा सकें.




