कुवैत के गृह मंत्रालय ने “साहिल” ऐप के जरिए उन लोगों को औपचारिक नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है, जिनकी नागरिकता राष्ट्रीयता कानून के अनुच्छेद 8 के तहत रद्द कर दी गई है। अल राय अरबी अखबार के अनुसार, इन व्यक्तियों को सूचित किया गया कि उनका कुवैती पासपोर्ट उपयोग करने की छूट अवधि बुधवार, 1 अक्टूबर को समाप्त हो गई।
अब प्रभावित लोगों को अपने पासपोर्ट राष्ट्रीयता और यात्रा दस्तावेज़ों के महासंचालनालय को सौंपने होंगे। ये पासपोर्ट अब अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्य नहीं हैं। केवल जो लोग अभी विदेश में हैं उन्हें कुवैत लौटने की अनुमति दी जाएगी। हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों या भूमि सीमाओं पर पहुंचने पर उन्हें तुरंत अपने दस्तावेज़ सौंपने होंगे।
अधिकारियों ने इस संबंध में कहा कि यह कदम राष्ट्रीयता नियमों के पालन को सख्त करने और दस्तावेज़ नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि पासपोर्ट न सौंपने की स्थिति में अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अब तक, इस देशव्यापी अभियान के तहत, नकली या अवैध रूप से प्राप्त राष्ट्रीयताओं के मामलों में 50,000 से अधिक लोगों की नागरिकता रद्द की जा चुकी है।




