अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं या आपकी आमदनी पर TDS कटता है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 13 जारी कर दिया है, जिससे कम या शून्य TDS कटौती के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगा, जिनका सालाना टैक्स दायित्व (tax liability) उनके कुल TDS से कम होता है। इससे जरूरत से ज्यादा TDS कटने और बाद में रिफंड के झंझट से बचा जा सकता है।
इसके अलावा, फॉर्म 15E भी फाइलिंग के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। यह उन भारतीय निवासियों के लिए है जो किसी गैर-निवासी (NRI) को भुगतान करते समय कम TDS दर का लाभ लेना चाहते हैं।
TDS कम कराने के लिए फॉर्म 13 कैसे भरें?
अगर आपका सालाना टैक्स लायबिलिटी आपके कट रहे TDS से कम है, तो आप फॉर्म 13 भरकर इसका समाधान कर सकते हैं।
कैसे काम करता है?
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आवेदन की जांच करेगा और फिर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिसमें कम या शून्य TDS दर दी जाएगी।
- इस सर्टिफिकेट को आपको अपने नियोक्ता (employer) या पेमेंट करने वाले व्यक्ति को देना होगा, जिससे सही दर पर ही TDS कटेगा।
- यह सुविधा 28 फरवरी 2025 से उपलब्ध होगी।
किन आय स्रोतों के लिए फॉर्म 13 फाइल किया जा सकता है?
सेक्शन | आय का प्रकार |
---|---|
192 | वेतन आय (Salary Income) |
193 | सिक्योरिटीज पर ब्याज (Interest on Securities) |
194 | डिविडेंड (Dividends) |
194A | बैंक या अन्य से ब्याज (Interest on Deposits) |
194C | ठेकेदारी आय (Contractor’s Income) |
194D | बीमा कमीशन (Insurance Commission) |
194G | लॉटरी पर कमीशन (Lottery Commission) |
194H | ब्रोकरेज / एजेंसी कमीशन (Commission or Brokerage) |
194I | किराया (Rent) |
194J | प्रोफेशनल या टेक्निकल सेवाएं (Technical or Professional Fees) |
194LA | संपत्ति अधिग्रहण पर मुआवजा (Compensation for Property Acquisition) |
195 | NRI को भुगतान (Non-Resident’s Income) |
फॉर्म 13 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
कोई गारंटी नहीं – सिर्फ फॉर्म भरने से कम TDS कटने की गारंटी नहीं है। टैक्स अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे।
अधिकतम सीमा तय होगी – अगर आपको ₹5 लाख तक की आय पर कम TDS की मंजूरी मिली और आपकी आय ₹6 लाख हो गई, तो ₹1 लाख पर सामान्य TDS कटेगा।
इनकार होने पर हाई कोर्ट में याचिका – अगर अधिकारी फॉर्म 13 को अस्वीकार कर देते हैं, तो आप हाई कोर्ट में writ petition दायर कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज – पिछले 4 साल की टैक्स रिटर्न कॉपी, अनुमानित आय का विवरण, पैन नंबर, TDS कटने वाले व्यक्ति/कंपनी का TAN नंबर आदि।
फॉर्म 15E: NRI को भुगतान करने वालों के लिए जरूरी
अगर आप किसी गैर-निवासी (NRI) को कोई भुगतान कर रहे हैं और चाहते हैं कि कम TDS कटे, तो आपको फॉर्म 15E भरना होगा।
उदाहरण:
- अगर आप किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो TDS 20%-30% लग सकता है। लेकिन अगर NRI ने कमाने वाले हिस्से को दिखाया है, तो फॉर्म 15E से कम TDS कटेगा।
- विदेश में किसी कोर्स या ट्रेनिंग फीस का भुगतान कर रहे हैं, तो यह फॉर्म आपको सही TDS दर से बचाने में मदद करेगा।
- कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंसल्टेंट को पेमेंट कर रही है, तो पूरे अमाउंट पर TDS कटने के बजाय, सिर्फ टैक्स योग्य हिस्से पर कटौती होगी।
जल्दी करें! FY 2024-25 के लिए सिर्फ 15 मार्च तक मौका
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FY 2025-26 के लिए फॉर्म 13 और 15E की सुविधा अभी से खोल दी है। लेकिन अगर आप 2024-25 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो 15 मार्च 2025 तक ही यह फॉर्म उपलब्ध रहेगा।