Gold Customs Rules: दुबई से सोना लाने वालों के लिए खुशखबरी, अब कीमत नहीं वजन देखा जाएगा
भारत सरकार ने विदेश से सोना लाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे दुबई और यूएई में रहने वाले भारतीय काफी खुश हैं। 2 फरवरी 2026 से लागू हुए नए Baggage Rules के तहत अब कस्टम ड्यूटी की छूट सोने की कीमत पर नहीं बल्कि उसके वजन पर मिलेगी। इससे यात्रियों को सोने के भाव के उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे आसानी से अपने लिए जेवर खरीद सकेंगे।
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क्या हैं नए Baggage Rules 2026?
नए नियमों के मुताबिक, विदेश में एक साल से ज्यादा रहने वाले भारतीय यात्री अब बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए एक तय वजन तक सोना ला सकते हैं। पहले यह सीमा रुपयों में तय थी, जिससे सोने का भाव बढ़ने पर कम सोना ही ला पाते थे।
- पुरुष यात्री: अब 20 ग्राम तक सोने के जेवर बिना ड्यूटी ला सकते हैं।
- महिला यात्री: अब 40 ग्राम तक सोने के जेवर बिना ड्यूटी ला सकती हैं।
- सामान्य भत्ता: अन्य सामान (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए छूट सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह छूट केवल जेवरों (Jewelry) पर लागू है। सोने के सिक्कों या बिस्कुट (Bullion) पर कोई छूट नहीं मिलेगी और उस पर पूरा टैक्स देना होगा।
दुबई के खरीदारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है?
इस बदलाव के बाद यूएई में भारतीय खरीदार अब ज्यादा खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। पहले लोग रेट बढ़ने पर चिंता करते थे कि उनका सोना छूट की सीमा से ऊपर न चला जाए। अब वजन तय होने से यह डर खत्म हो गया है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि लोग अब दुबई से शादी के लिए पूरे सेट खरीद रहे हैं और सिक्कों की जगह पहनने वाले जेवरों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। दुबई का सोना भारत के मुकाबले अभी भी सस्ता पड़ता है, जिससे बचत भी होती है।
कस्टम क्लीयरेंस में कितनी आसानी होगी?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, वजन के आधार पर छूट मिलने से एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के साथ विवाद कम होंगे। पहले सोने के भाव बदलने पर ड्यूटी को लेकर अक्सर बहस होती थी। अब वजन तौलना आसान है और इससे समय भी बचेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल कस्टम डिक्लेरेशन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन और कस्टम प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी।




