कुवैत सरकार ने हाल ही में एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत अवैध रूप से कुवैत में रह रहे प्रवासियों को अपनी स्थिति में सुधार करने या बिना जुर्माने के देश छोड़ने का मौका दिया जा रहा है। इस खबर के बाद कुवैत स्थित भारतीय दूतावास को बड़ी संख्या में आवेदन और पूछताछ मिली हैं।
दूतावास ने सोमवार को कहा कि वह इमरजेंसी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट जारी करने को प्राथमिकता दे रहा है, साथ ही अन्य कांसुलर सेवाएं (consular services) भी जारी रखेगा।
जरूरी जानकारी
- यात्रा दस्तावेज (travel documents) जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव होने की स्थिति में एडवाइजरी जारी की जाएगी।
- सहायता के लिए भारतीय इन दो नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: +965 65501767 और +965 65501769
एमनेस्टी स्कीम के बारे में
- अवैध रूप से कुवैत में रहने वाले प्रवासी जुर्माना भरकर नया रेजिडेंसी प्राप्त कर सकते हैं या बिना जुर्माने के देश छोड़ सकते हैं।
- यह योजना 17 मार्च से 17 जून तक प्रभावी रहेगी और रमजान के साथ मेल खाती है।
- अवैध निवासियों को प्रतिदिन 2 कुवैती दिनार (KD) और अधिकतम 600 KD तक जुर्माना भरकर अपनी स्थिति को नियमित करना होगा।
- जो जुर्माना नहीं भर सकते, वे बिना किसी दंड के देश छोड़ सकते हैं, लेकिन वापसी के लिए नई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- एमनेस्टी के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर निर्वासन (deportation) और कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है।
- जिन निवासियों को प्रशासनिक या कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे मूल्यांकन के लिए रेजिडेंसी अफेयर्स डिपार्टमेंट में अपील कर सकते हैं।
अनुमान है कि हजारों प्रवासी अवैध रूप से कुवैत में रह रहे हैं। पिछली एमनेस्टी स्कीम 2021 की शुरुआत में लागू हुई थी।