गाजियाबाद के सराय नजर अली दिल्ली गेट क्षेत्र के तरुण झा की शिकायत पर थाना कविनगर में इंडसइंड बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इन पर धमकी देने, बंधक बनाने और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामले को समझिए:

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के आदेश पर बैंक के मैनेजर अंकुर शर्मा, लोन एजेंट सुमित त्यागी, लोन शाखा प्रमुख इंद्रेश तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक इंडसइंड बैंक और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तरुण झा का कहना है कि उन्होंने बैंक से कार लोन लिया था, जिसकी किश्त उनसे जमा नहीं हो सकी।

बैंक अधिकारियों पर 20 लाख रुपए मांगने का आरोप:

झा ने आरोप लगाया है कि किश्त टूटने के बाद बैंक शाखा प्रबंधक ने उनकी कार को कब्जे में ले लिया और उनसे जबरदस्ती कागजात पर हस्ताक्षर करवाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैंक के अधिकारी ने उनसे जबरन 20 लाख रुपए की मांग की। इस संबंध में थाना कविनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बैंक के अधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 420, 406, 342, 921, 202, 120-बी, 409, 345, 504, और 506 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण जानकारी:

अभियोगित व्यक्तिपद
अंकुर शर्माबैंक मैनेजर
सुमित त्यागीलोन एजेंट
इंद्रेश तिवारीलोन शाखा प्रमुख
क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडसइंड बैंकक्षेत्रीय प्रबंधक

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