सऊदी अरब के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पासपोर्ट जिसे (Jawazat) भी कहते हैं, उन्होंने कहा है  की कोई भी प्रवासी कामगार के ऊपर अगर उसका कंपनी Huroob  लगा देता है तो तो उसे (कामगार को) 50,000 पचास हज़ार सऊदी रीयाल का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा दी जाएगी.

इसके उपरांत उसे सऊदी अरब से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे कभी भी सऊदी अरब आने नहीं दिया जाएगा.

जानिए Huroob कब लगता हैं.

अगर कोई भी कामगार अपने कंपनी के मालिक से बिन बताए हुए काम को अधर में लटका कर या अपना गैर जिम्मेदार रवैया दिखा कर भाग जाता है तब उसके ऊपर यह लगाए जाते हैं.

 एक बार अगर Huroob  कंपनी के द्वारा लगा दिया जाता है तो वह चाहकर भी अपने कामगार का Huroob कैंसिल नहीं कर सकता है.

इसको कैंसिल करने के लिए 15 दिन के भीतर कंपनी के द्वारा Jawazat कार्यालय  जाकर इसको हटाने के लिए आवेदन देना होगा.GulfHindi.com

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