संयुक्त अरब अमीरात में सभी कामगारों के लिए जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश करना अनिवार्य है। सभी कामगारों को यह सलाह दिया गया है कि उन्हें इस इंश्योरेंस स्कीम में जरूर निवेश करना चाहिए। इस इंश्योरेंस स्कीम की मदद से जब कामगारों की नौकरी चली जाती है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस unemployment insurance scheme को दो कैटेगरी में बांटा गया है
इस इंश्योरेंस का पहला कवरेज Dh16,000 की बेसिक सैलरी या इससे कम की होती है। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम को Dh5 प्रति महीने के हिसाब से तय किया गया है। साथ ही इसमें अधिकतम मासिक कंपनसेशन Dh10,000 होता है। वहीं दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें बेसिक सैलरी Dh16,000 होती है। Dh10 प्रति महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम होता है और इसमें Dh20,000 का मासिक कंपनसेशन भी प्रदान किया जाता है।
कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस इंश्योरेंस के लिए तब ही क्लेम कर सकते हैं जब उन्होंने लगातार 12 महीने तक इसमें निवेश किया है। अगर कर्मचारी ने रेजीडेंसी कैंसल कर दिया है या देश छोड़ दिया है या नया जॉब ले लिया है तो उसे कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा।