KUWAIT में फैमिली वीजा को लेकर नई नियम जारी किए गए हैं। सुरक्षा मंत्री Sheikh Fahad Yousuf Al-Sabah के द्वारा फैमिली विजा कि नियमों में बदलाव किया गया है। इसकी मदद से कुछ प्रवासियों को छूट मिली है जिससे वह अपनी फैमिली को आसानी से वीजा दिला सकते हैं।
कौन से प्रवासी नियम में बदलाव के बाद कर सकते हैं VISA के लिए बदलाव?
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि जिन प्रवासियों के पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है वह भी अपने बच्चों और बीवी को फैमिली विजा के तहत कुवैत में ला सकते हैं। लेकिन इन प्रवासियों को ध्यान रखना होगा कि उनकी सैलरी KD 800 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्क परमिट में तय किए गए आधार के अनुसार आवेदक की मंथली इनकम KD 800 से कम नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा ऐसे प्रवासी जिनका जन्म कुवैत में हुआ है या अभी वह कुवैत में हैं और उनकी उम्र 5 वर्ष से कम है उन्हें आंतरिक मंत्रालय के Residency Affairs General Department के द्वारा सैलरी की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है।