कुवैत की लोक शक्ति प्राधिकरण (Public Authority for Manpower – PAM) ने गुरुवार को दो नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है. ये डिजिटल सेवाएं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवासी कामगारों के लिए निकासी परमिट (Exit Permit) की प्रक्रिया को आसान और तेज बनायेंगी.
अनुच्छेद 18 (Article 18) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी अब ‘साहेल ऐप’ (Sahel App) के माध्यम से निकासी परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, नियोक्ता (Employers) इन आवेदनों की समीक्षा और स्वीकृति ‘साहेल बिजनेस ऐप’ (Sahel Business App) के माध्यम से कर सकेंगे. यह सेवा उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है जो देश से अस्थायी रूप से बाहर यात्रा करना चाहते हैं, जैसे छुट्टियों, मेडिकल कारणों या व्यवसायिक यात्राओं के लिए.
1 जुलाई 2025 से लागू होगा नया नियम
ये सेवाएं पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप शुरू की गई हैं.
➡️ इस निर्देश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से, निजी क्षेत्र के सभी प्रवासी कर्मचारियों को देश छोड़ने से पहले अपने नियोक्ता की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा.
💻 डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य
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निकासी परमिट प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना
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ई-सरकार मंचों के माध्यम सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाना
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श्रम नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना
PAM की ओर से कहा गया है कि यह कदम देश में श्रमिकों की आवाजाही को नियंत्रित, सुरक्षित और कानूनी रूप से नियमित करने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के श्रम कानून उल्लंघन को रोका जा सके.




