कुवैत में नगर पालिका के द्वारा अलग-अलग इलाकों में जांच अभियान की जानकारी दे दी गई है। दरअसल कई इलाकों में अवैध तरीके से वेडिंग हॉल्स का निर्माण किया गया है जो कि गलत है। अधिकारियों का कहना है की वेडिंग हॉल्स का निर्माण बिना किसी अनुमति के नहीं किया जा सकता है।
48 घंटे का दिया गया है डेडलाइन
मंत्रालय के द्वारा यह साफ-साफ कहा गया है कि वेडिंग हॉल्स को पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर सारा इलाका खाली करने की सलाह दी गई है। यह चेतावनी क्लीनिंग एंड वायलेशन रिमूवल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है।
चेतावनी में कहा गया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर भी कई हॉल्स का निर्माण करवाया गया है जो कि अवैध है। समय रहते डेड लाइन के अंदर अगर इन्हें नहीं हटाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका ने लोगों से अपील की है कि उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए।