Lucknow NIA Court: अल-कायदा के 3 आतंकियों को उम्रकैद, यूपी में धमाकों की थी साजिश
लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट ने एक बड़े आतंकी मामले में फैसला सुनाते हुए अल-कायदा से जुड़े तीन आतंकियों को उम्रकैद की सजा दी है। इन आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में धमाके करने की साजिश रची थी। कोर्ट ने इसे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बड़ा अपराध माना है।
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सजा पाने वाले आतंकी और उन पर लगे आरोप
कोर्ट ने Minhaj Ahmad, Musiruddin और Tauheed Ahmad Shah को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन पर IPC की धारा 121A और 122 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और हथियार इकट्ठा करने का आरोप था। इसके अलावा Musiruddin और Minhaj को UAPA की धारा 20 के तहत भी दोषी पाया गया। स्पेशल जज Jitendra Kumar Pandey ने यह फैसला सुनाया।
क्या थी धमाकों की पूरी योजना?
NIA की जांच में पता चला कि अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) ने लखनऊ में एक मॉड्यूल बनाया था। इसे ‘अंसार गज़वात-उल-हिंद’ (AGH) के नाम से चलाया जा रहा था। आतंकियों का मुख्य हैंडलर Umar Helmandi था जो पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद था। आतंकियों का प्लान 15 अगस्त 2021 से पहले सरकारी इमारतों, स्मारकों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर बम धमाके और फिदायीन हमले करने का था।
कोर्ट का फैसला और जुर्माना विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| दोषी आतंकी | Minhaj Ahmad, Musiruddin, Tauheed Ahmad Shah |
| सजा | उम्रकैद (Life Imprisonment) |
| Minhaj और Musiruddin पर जुर्माना | 1.42 लाख रुपये प्रति व्यक्ति |
| Tauheed पर जुर्माना | 85,000 रुपये |
| जांच एजेंसियां | NIA और UP ATS |
| फैसले की तारीख | 13 अप्रैल 2026 |




