अबू धाबी की आपराधिक अदालत ने एक व्यक्ति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है, जिसे एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ उसकी निजी कार में जबरदस्ती यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया। अदालत ने सजा पूरी होने के बाद आरोपी को पीड़ित के घर के पास रहने से भी प्रतिबंधित कर दिया है।
जानिए क्या था मामला
यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित के एक रिश्तेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति ने बच्चे को कार में बैठा कर एक रिहायशी इलाके में ले जाकर शारीरिक शोषण किया। जांच में पुष्टि हुई कि आरोपी की कार घटना के दिन एक स्कूल के पास खड़ी थी और बाद में वहीं से रवाना हुई। फोरेंसिक जांच में कार से बच्चे के फिंगरप्रिंट और आरोपी के साथ उसका डीएनए मेल मिला, जिससे अपराध की पुष्टि हुई।
अदालत का फैसला
आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। अपराध में इस्तेमाल की गई कार जब्त करने का आदेश दिया। सजा के बाद उसे पीड़ित के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने से प्रतिबंधित किया।
यूएई में बच्चों के अधिकार और सुरक्षा
संघीय कानून संख्या 3 (2016) की धारा 36 के अनुसार, UAE में बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण अपराध माना जाता है, भले ही पीड़ित और आरोपी का रिश्ता कुछ भी हो — यहां तक कि माता-पिता या रिश्तेदार भी कानून के दायरे में आते हैं।
प्रमुख प्रावधान:
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10 साल तक की जेल, विशेष रूप से तब जब आरोपी संरक्षक की भूमिका में हो या शारीरिक क्षति गंभीर हो।
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1 मिलियन दिरहम तक का जुर्माना, यदि मानसिक या भावनात्मक नुकसान गंभीर हो।
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रोकथाम आदेश, जैसे पीड़ित के पास न जाने देना या अन्य बच्चों से दूर रहना।
बाल शोषण की रिपोर्ट कैसे करें?
UAE सरकार ने त्वरित और गोपनीय शिकायत तंत्र बनाए हैं ताकि बच्चों को सुरक्षा मिल सके:
प्रमुख संपर्क संस्थान:
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Community Development Authority (CDA), दुबई
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Dubai Foundation for Women and Children
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Aman Shelter (Ras Al Khaimah)
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Child and Family Protection Center
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Ajman Women and Children Protection Foundation
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Al Ameen Service (गोपनीय रिपोर्टिंग सेवा)
बाल यौन उत्पीड़न रिपोर्टिंग हॉटलाइन (दुबई): 042661228




