वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों में मार्च महीना भी समाप्त हो जाएगा। इस बीच, आपको कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे, जिनमें फास्टैग केवाईसी, टीडीएस फाइलिंग, जीएसटी कंपोजिशन के लिए आवेदन करना आदि शामिल हैं। इन कामों को समय पर पूरा न करने पर आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
1. फास्टैग केवाईसी अपडेट:
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी विवरण अपडेट करने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
- 1 अप्रैल से बिना केवाईसी वाले फास्टैग खाते अवैध हो जाएंगे।
- आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर अपनी फास्टैग केवाईसी अपडेट कर सकते हैं।
2. टैक्स बचाने का मौका:
- यदि आप पुरानी टैक्स योजना में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो आप 31 मार्च से पहले कर बचत वाली मदों में निवेश करके कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- धारा 80सी के तहत पीपीएफ, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि, टर्म डिपाजिट, एनपीएस और पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
3. न्यूनतम निवेश की शर्त को पूरा करें:
- पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में हर वित्त वर्ष में न्यूनतम राशि डालना अनिवार्य होता है।
- पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये का निवेश करना जरूरी है।
- ऐसा न करने पर खाते को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है।
4. टीडीएस फाइलिंग:
- जनवरी 2024 के लिए अलग-अलग धाराओं के तहत ली गई कर छूट के लिए आयकरदाताओं को मार्च में टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
- यदि सेक्शन 194-आईएम, 194-आईबी और 194एम के तहत टैक्स की कटौती हुई है तो 30 मार्च से पहले चालान स्टेटमेंट फाइल करना होगा।
5. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम:
- जीएसटी करदाता कंपोजिशन स्कीम के लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
- 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदन करने के लिए सीएमपी 02 फॉर्म भरना होगा।