1 अप्रैल, 2023 से डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्सेशन में बदलाव के तहत लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) पर इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया गया है। अब सभी कैपिटल गेन को शॉर्ट-टर्म माना जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। 31 मार्च, 2023 से पहले किए गए निवेशों पर 12.5% टैक्स लगेगा, लेकिन इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा।
- डेट म्यूचुअल फंड्स पर 1 अप्रैल, 2023 से टैक्सेशन कैसे बदला?
1 अप्रैल, 2023 से डेट म्यूचुअल फंड्स पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) के लिए इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया गया है। अब डेट म्यूचुअल फंड्स से होने वाले सभी कैपिटल गेन पर उसी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा, जो आपके अन्य आय पर लागू होता है। - पुरानी इन्वेस्टमेंट्स पर नए नियम कैसे लागू होंगे?
31 मार्च, 2023 से पहले किए गए निवेश पर, अगर उन्हें 23 जुलाई, 2024 या उसके बाद बेचा जाता है, तो उन्हें अब 12.5% टैक्स के साथ टैक्स किया जाएगा, जिसमें इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा।
- नए बजट (जुलाई 2024) के अनुसार, LTCG पर नया टैक्स क्या है?
जुलाई 2024 के बजट में सभी संपत्तियों के लिए LTCG टैक्स को 12.5% कर दिया गया है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स पर यह नियम लागू नहीं होता। इन पर कैपिटल गेन उसी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स होगा, जो आपकी अन्य आय पर लागू होता है। - डेट म्यूचुअल फंड्स की पुरानी इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स कैसे लगेगा?
31 मार्च, 2023 से पहले किए गए निवेश पर, उन्हें अब 12.5% टैक्स के साथ टैक्स किया जाएगा, लेकिन इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम 23 जुलाई, 2024 से लागू होगा।
- क्या इंडेक्सेशन हटने से टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी?
हां, इंडेक्सेशन हटने से टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है, खासकर अगर डेट फंड्स का रिटर्न दर 7% से 9% के बीच है। अगर रिटर्न दर 12% के आसपास है, तो नया 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के अधिक लाभदायक हो सकता है। - क्या डेट म्यूचुअल फंड्स के कैरी-फॉरवर्ड और सेट-ऑफ नियमों में कोई बदलाव हुआ है?
नहीं, कैरी-फॉरवर्ड और सेट-ऑफ नियम वही हैं। लॉन्ग-टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन से और शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन से सेट-ऑफ किया जा सकता है। लॉस को 8 वित्तीय वर्षों तक कैरी-फॉरवर्ड किया जा सकता है।
- डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग-अलग तरह के रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा?
अलग-अलग डेट फंड्स में निवेश की गई राशि के रिटर्न पर इंडेक्सेशन का लाभ न होने से असर पड़ेगा। लंबी अवधि के डेट फंड्स में जोखिम अधिक होता है, इसलिए वे अधिक रिटर्न देने की संभावना रखते हैं, लेकिन उन पर टैक्स भी ज्यादा लग सकता है। - डेट म्यूचुअल फंड्स पर अब कैपिटल गेन कैसे टैक्स किया जाएगा?
1 अप्रैल, 2023 के बाद किए गए डेट म्यूचुअल फंड्स के निवेश पर होने वाले सभी कैपिटल गेन को शॉर्ट-टर्म माना जाएगा और उसे आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स किया जाएगा, चाहे वह निवेश कितने भी समय तक रखा गया हो।
हमे उम्मीद हैं की इस पूरे जानकारी को आसान भासा में हम आपको पहुँचा पाए हैं, ताकि आपको अपना टैक्स प्लानिंग करने में मदद मिलें.