हज और उमराह ऑपरेटर के लिए जारी की गई गाईडलाइन
संयुक्त अरब अमीरात में हज और उमराह ऑपरेटर के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है कि कोई भी ऑपरेटर अधिकारियों की बिना अनुमति के हज और उमराह के लिए आवेदन नहीं स्वीकार कर सकता है। यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई ऑपरेटर हज और उमराह के लिए आवेदन प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए उसे सबसे पहले General Authority of Islamic Affairs and Endowments से आवेदन प्राप्त कर सकता है।
तीर्थ यात्री सेवाओं का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल
अधिकारियों के द्वारा यह साफ-साफ कहा गया है कि तीर्थ यात्री सेवाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके कारण ठगी की संभावना बढ़ गई है। इसलिए हज अभियान आयोजित करने वाले सभी ऑफिस को पूर्व आवेदन लेने की सलाह दी गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि बिना अनुमति के किसी तरह का डोनेशन भी नहीं लिया जा सकता है।
तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि उन्हें किसी भी कीमत पर किसी तरह की नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।