अधिकारी कर रहे हैं इसपर विचार
KUWAIT में कामगारों के अधिकारियों की रक्षा के लिए एक नियम में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। Public Authority of Manpower के अधिकारियों के द्वारा यह विचार किया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा स्थिति में कामगार को अपने पूर्व नियोक्ता की अनुमति के बिना ही नए नियोक्ता के साथ काम करने की आजादी होगी।
PAM के एक्टिंग डायरेक्टर Fahad Murad ने इस बात की जानकारी दी है। इसके लिए कामगारों को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि उनके नियोक्ता ने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है।
अभी कैसा है नियम?
अभी के नियम के मुताबिक कामगारों को तब तक अपना नियुक्ति बदलने की अनुमति नहीं होती है जब तक कि उनका लेबर कांट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता और उनका मौजूदा नियुक्ति इस बात की अनुमति नहीं देता। kafala या sponsorship system के तहत कामगार अपने नियोक्ता से बंधा रहता है।
लेकिन अब इस नियम में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। नियमों की मदद से कामगार समेत नियोक्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जायेगी।