कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी किया गया है
ओमान में कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में प्रतिष्ठानों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्राइस लिस्ट की बात कही गई है।
बताते चलें कि ऐसा देखने को मिला है कि electrical मेंटेनेंस, electronic और mechanical devices और equipment, oil change shops, driving education shops, furniture detail shops, decoration, interior design और external जैसे फील्ड में कई सप्लायर्स की लापरवाही देखी गई है।
सही प्राइस लिस्ट का माना जाना जरूरी है
Consumer Protection Law issued by Royal Decree No. 66/2014, Article 19/14 के आर्टिकल 19 और Executive Regulations of the Law issued by Resolution No. 77/2017 के आर्टिकल 24 के अनुसार इस तरह का काम कानून का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि सभी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सही प्राइस लिस्ट का माना जाना जरूरी है।