घृणा फैलाने वाली सामग्री रखने की मनाही

 

The UAE Public Prosecution ने निवासियों को racial, religious and cultural घृणा फैलाने वाली सामग्री रखने और प्रसार करने के लिए दंड के बारे में चेतावनी दी है।

 

सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया विडियो

 

अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में public prosecution ने भेदभाव और घृणा पर 2015 के Federal Decree-Law No 2 के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों को विस्तृत किया।

 

एक साल का जेल और Dh50,000 और Dh200,000 के बीच जुर्माना

 

नफ़रत को बढ़ाने वाले दस्तावेजों, प्रकाशनों और रिकॉर्डिंगों का प्रसार एक साल का जेल और Dh50,000 और Dh200,000 के बीच जुर्माना का दंड दिला सकता है। साथ ही घृणा फैलाने वाले वस्तु को अगर कोई प्राप्त करता है या उपयोग करता है तो वह भी सज़ा का हकदार होगा।GulfHindi.com

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