पूरी खबर एक नजर,
- सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया
- लोगों को जागरूक करना है मकसद
लोक अभियोजक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर
संयुक्त अरब अमीरात लोक अभियोजक ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी है कि ग्राहकों को गलत प्रचार के माध्यम से धोखा देना कानूनन जुर्म है। कानून के मुताबिक इस तरह की हरकत करने वालों पर जेल और जुर्माने का सजा तय है।
बताते चलें कि लोक अभियोजन ने बताया है कि आरोपी पर Dh20,000 से लेकर Dh500,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
जागरूकता फैलाने की कोशिश
किसी भी तरह की गलत जानकारी का इस्तेमाल करना और बिना लाइसेंस के काम करना जुर्म है। लोक अभियोजक अक्सर लोगों को इस तरह के फ्रॉड से सावधान करती रही है और जागरूकता पैदा करने की कोशिश करती है।